नैनीताल DM कोर्ट का बड़ा एक्शन, सगे भाइयों पर गुंडा एक्ट, 6 महीने के लिए ‘जिला बदर’ 

नैनीताल: जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने दो आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल के न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से निष्कासित करने के आदेश दिए हैं।

जिला बदर किए गए आरोपियों में राजू सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के सात मामले और गुंडा नियंत्रण अधिनियम का एक मामला दर्ज है।

वहीं, पूरन सागर पुत्र स्व. रामकुमार, निवासी नाथूपुर पाडली, लामाचौड़, थाना मुखानी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के चार मामले तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत एक मामला दर्ज है।

आपराधिक अभिलेखों और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दोनों को छह माह की अवधि के लिए नैनीताल जिले से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।

TARUN DHIMAN

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